BBT Times, बीकानेर
बीकानेर, 30 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा राज्य के व्यापार एवं निर्यात को बढावा देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की गई है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बतया कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 के प्रमुख प्रावधान के अनुसार नए सूक्ष्म उद्यम के लिए 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। जिसमें एक करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत एवं 1 से 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि एस.सी./ एस.टी./महिला/दिव्यांग वर्ग के लिए 1 से 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि इश्योरेन्स के लिए भुगतान की गई राशि (प्रिमियम) का 50 प्रतिशत (अधिकतम 01 लाख रूपये प्रतिवर्ष ) पुनर्भरण सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सी.जी.टी.एम.एस.ई. फीस का 50 प्रतिशत (05 वर्ष तक) पुनर्भरण सहायता भी देय है। ई कॉमर्स के माध्यम से लेन-देन करने पर प्लेटफॉर्म फीस/शुल्क का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार प्रतिवर्ष) पुनर्भरण सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि व्यापार से संबंधित नये उद्यम की स्थापना के लिए इस योजना में सहायता प्राप्त करने के लिए एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी ऑईकन द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए रानी बाजार, बीकानेर स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।


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