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बकाया लीज राशि 30 सितम्बर तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज राशि में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट/अनुजा निगम की ऋण योजनाओं के लिए साक्षात्कार आयोजित

 BBT Times, बीकानेर



बकाया लीज राशि 30 सितम्बर तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज राशि में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट


बीकानेर, 25 फरवरी। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत नगरीय निकायों,नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल और समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर 2025 तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नगरीय विकास विभाग के शासन उप सचिव श्री रवि विजय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, लेकिन पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जाएगी। 


अनुजा निगम की ऋण योजनाओं के लिए साक्षात्कार आयोजित

बीकानेर, 25 फरवरी। अनुजा निगम की राष्ट्रीय निगम की ऋण योजनाओं के लिए 17 से 24 फरवरी तक साक्षात्कार आयोजित हुए।
अनुजा निगम के जिला प्रबंधक श्री अरुण सिंह शेखावत में बताया कि साक्षात्कार के लिए कुल 359 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 258 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार किया। जिले को 165 अभ्यर्थियों को ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। श्री शेखावत ने बताया कि जिला कमेटी द्वारा आवेदकों के दस्तावेज, पात्रता, अनुभव, विजन, प्रशिक्षण आदि के आधार पर अन्तिम सूची जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया। अनुजा निगम के जिला परियोजना प्रबंधक कमेटी के सदस्य सचिव थे। वहीं साक्षात्कार के दौरान नाबार्ड के डीडीएम रमेश तांबिया, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अरविंद आचार्य, अनुजा निगम के सहायक परियोजना अधिकारी श्री वाजिद खान तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार साक्षात्कार में मौजूद रहे।

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