BBT Times, बीकानेर
बीकानेर,13 मार्च। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 04 अंतर्गत मासिक बैठक का आयोजन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी श्री रमेश देव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि अभियोजन संवीक्षा हेतु केस डायरी आरोप पत्र पेश करने से पांच से सात दिन पूर्व भिजवाएं। साथ ही कहा कि एफएसएल रिपोर्ट भी समय पर पेश करें ताकि पीड़ित को सही समय पर न्याय मिल सके और प्रकरण का निस्तारण भी सही ढंग से हो सके।
उपनिदेशक अभियोजन श्री भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 04 के अंतर्गत फरवरी तक लंबित प्रकरण 772 हैं।इसके अलावा बहस चार्ज में 305, अभियोजन साक्ष्य में 274, बयान मुलजिम में 65 और शहादत सफाई में 50 प्रकरण, बहस अंतिम में 58 केस हैं।
विशिष्ठ लोक अभियोजक श्री किशनलाल भादू ने बताया कि माह फरवरी 2026 में एससी-एसटी एक्ट नियम 04 के तहत कुल 20 फैसले हुए। जिनमें से 05 मामलों में सजा, पक्षद्रोही या राजीनामा होने पर 10 मामले में दोषमुक्त, दोनों पक्षों को सुनकर 03 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। 02 मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी गई। कुल 239 गवाहों के बयान हुए।
बैठक में उपनिदेशक अभियोजन श्री भगवान सिंह राठौड़,सीओ एससी-एसटी सेल श्री संजीव चौहान, विशिष्ठ लोक अभियोजक श्री किशनलाल भादू, समाज कल्याण अधिकारी श्री नंद किशोर इत्यादि उपस्थित रहे।


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