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प्रदेश में 841 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

 BBT Times, जयपुर/बीकानेर



जयपुर, 19 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 841 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के लिए विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी 15 नई उचित मूल्य दुकानों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।


श्री गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के बजट में 5000 खाद्य सुरक्षा उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी। उनमें से केवल 531 दुकानें ही खोली गईं। इनमें से 38 दुकानें चित्तौड़गढ़ जिले में खोली गई थीं।


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नियमानुसार न्यूनतम 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट पर एक उचित मूल्य दुकान खोले जाने के प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टरों को नियमों में शिथिलता के अधिकार प्रदान किए हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार दुकानें खोली जा सकें।


उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए संबंधित क्षेत्र के विधायक द्वारा मांग किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा तत्परता से उचित मूल्य की दुकान खोलने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब तक कच्ची बस्ती भीलों की झोपड़ी, वार्ड नंबर 34 के लिए ही दुकान खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।


विधायक के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि राज्य में वर्ष 2022-23 से अब तक कुल 973 उचित मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में विगत एक वर्ष में 15 नई राशन दुकानों को स्वीकृति दी गई है तथा 29 सितम्बर 2025 एवं 30 अक्टूबर 2025 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्रवार नई स्वीकृत दुकानों की जानकारी देते हुए बताया कि बेगूं में 5, निम्बाहेड़ा में 3, बड़ी सादड़ी में 2 एवं कपासन में 5 खोली जाएगी। बेगूं विधानसभा क्षेत्र की 5 दुकानों के लिए साक्षात्कार पूर्ण हो चुके हैं तथा अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष विधानसभा क्षेत्रों में नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया संपादित कर उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किया जाएगा।



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